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विवेचना में निकाले आरोपियों पर भी केस

Thu, 30 Mar 2017 11:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Thu, 30 Mar 2017 11:38 PM IST
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बिजनौर में पोस्को कोर्ट के एडीजे मुमताज अली ने पुलिस द्वारा विवेचना में निकाले गए पेद्दा कांड के पांच आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के आदेश दिए हैं। अब इन पांच आरोपियों पर भी पेद्दा हत्याकांड में मुकदमा चलेगा।
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16 सितंबर 2016 को कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव पेद्दा में छेड़छाड़ की घटना के विरोध में एक ही पक्ष के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में 16 ग्रामीण घायल हुए थे। घटना से सूबे में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में वादी फुरकान ने 26 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना में युवा भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी, व्यापारी अरुण कबाड़ी व भोगी के कार्तिक का नाम शामिल किया था। विवेचक की ओर से कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया था कि दिलावर प्रधान, प्रफुल्ल, टीशू उर्फ यश, पप्पन, नरेश व सोनू के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होने के कारण इनके खिलाफ विवेचना समाप्त की जाती है।
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वादी फुरकान ने एक प्रार्थना पत्र में कहा था कि जिन छह आरोपियों के नाम पुलिस ने निकाले हैं, इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में मौजूद हैं। बृहस्पतिवार को इस मामले में दोनों पक्षों ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किए। वादी की ओर से कहा गया कि उसके अतिरिक्त पेद्दा हत्याकांड के गवाह नफीस, मुनिया, शहनाज और फरहीन ने भी इन आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। वहीं आरोपियों की ओर से कहा गया कि विवेचना में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
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शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार, कोर्ट ने पाया कि केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयान से दिलावर, नरेश, यश उर्फ टीशू, सोनू व पप्पन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोर्ट ने प्रफुल्ल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट ने कार्तिक उर्फ विक्की व आकाश के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया है।
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