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Bijnor News: 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में नहीं होगी अतिरिक्त वृद्धि

Sun, 19 Jan 2025 11:31 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jan 2025 11:31 PM IST
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Buildings older than 20 years will not have an extra increase in their annual assessment
संवाद न्यूज एजेंसी
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धामपुर। पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने बताया कि पालिका की ओर से पुराने भवन स्वामियों को भी हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई है। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 140- 2- ख के अधीन किराए पर दिए आवासीय भवनों में भी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी।
नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 140- 2-क के अधीन जिन भवन स्वामियों के 10 साल पुराने भवन हैं। इनके वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिन लोगों के मकान 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम पुराने हैं तो उनके वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिनके भवन 20 वर्ष से अधिक है तो ऐसे भवन स्वामियों को वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 140- 2- ख के अधीन किराए पर दिए आवासीय भवनों में भी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिन लोगों ने अपने भवनों को किराए पर दे रखा है तो ऐसे में 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
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10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि और जिनके पुराने भवन 20 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो ऐसे लोगों के वार्षिक मूल्यांकन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी ।उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पुराने भवन स्वामियों को हाउस टैक्स से राहत मिल सकें।
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