फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: She along with her lover killed her husband and buried him in the house

Bijnor: प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारकर घर में ही गाड़ दिया था, जज ने सुनाई सजा तो कोर्ट में ही रोने लगी सोनी

Wed, 23 Oct 2024 05:46 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Wed, 23 Oct 2024 05:46 PM IST
सार

कोर्ट ने इस मामले में प्रेमी और उसके पिता को पहले ही उम्रकैद की सजा सुना दी थी। सोनी पुलिस की हिरासत से फरार हो गई थी, इसलिए उसकी फाइल अलग से चलाई जा रही थी। 

विज्ञापन
Bijnor: She along with her lover killed her husband and buried him in the house
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

17 साल पहले अनैतिक संबंधों के चलते पति तेजपाल सैनी की हत्या कर घर के गड्ढे में दबाकर सबूत मिटाने के मामले में अपर जिला जज अलका चौधरी ने सोनी को दोषी पाया है। उसे उम्रकैद की सजा दी और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

 

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि स्योहारा क्षेत्र के रवाना शिकारपुर की रहने वाली भगवानदेई पत्नी ध्यान सिंह ने 14 मई 2007 को थाना स्योहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसके भाई तेजपाल सिंह सैनी की पत्नी सोनी के गांव के ही गीतू उर्फ गीताराम पुत्र हरिश्चंद्र से कई वर्षों से अनैतिक संबंध थे। आरोपी सोनी का प्रेमी उसके भाई की संपत्ति हड़पना चाहता था। बहन भगवानदेई को अपने भाई तेजपाल के गायब होने की खबर मिली थी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

उसे पता चला कि उसके भाई तेजपाल सैनी को गांव के गीतू उर्फ गीताराम पुत्र हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र पुत्र मुकंदी और उसकी भाभी सोनी ने हत्या कर शव को मकान के अंदर कच्चे कोठे में गड्ढा खोदकर दबा दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर सोनी से पूछताछ की तो उसने गीतू उर्फ गीताराम से अनैतिक संबंधों के कारण पति तेजपाल सैनी की हत्या करने की बात कबूली।
 
विज्ञापन

पुलिस ने गड्ढे से शव निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी सोनी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

गीतू और हरिश्चंद्र को पहले ही हो चुकी उम्रकैद
बता दें कि पूर्व में दोनों दोषियों गीतू उर्फ गीताराम और हरिश्चंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सोनी की फाइल का अलग से विचारण किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में आठ गवाह परीक्षित कराए गए। उन्होंने घटना का समर्थन किया। मंगलवार को विचारण संपूर्ण होने पर अदालत ने सोनी को अपने पति तेजपाल सिंह सैनी की हत्या कर उसके शव को मिट्टी में दबाने का आरोपी पाते हुए उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed