फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   bijnor news

Bijnor News: जानलेवा हमले में दो की जमानत याचिका निरस्त

Sun, 20 Oct 2024 10:16 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2024 10:16 PM IST
विज्ञापन
bijnor news
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने जानलेवा हमले के प्रकरण में आरोपी फुरकान एवं शमीम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना चांदपुर के गांव पाडला निवासी लखविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 11 मार्च 2024 की रात डेढ़ बजे अपने मकान के बाहर वाले बरामदे में सो रहा था। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और कुत्ते भी भौंकने लगे। उसने आंख खुलने पर गोली चलती देखी। हमलावरों ने उस पर फायर किया। आसपास के घरों में जाग हो जाने पर हमलावर गोली चलाते हुए भाग गए।
गोली लगने से उसके कुत्ते की मौत हो गई। उसने भागते हुए हमलावरों को पहचाना। इसमें गुल्लन, शमीम, फुरकान, शाहनवाज, शहबाज एवं दो अज्ञात आदमी थे। कोर्ट में जमानत की सुनवाई के दौरान बताया गया कि इन आरोपियों ने एक जनवरी 2024 को भी लखविंदर सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इसकी रिपोर्ट थाना चांदपुर में दर्ज है।
विज्ञापन

लखविंदर का कहना था कि यह लोग उसे भगा कर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए बार-बार उस पर हमला किया जा रहा है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए शमीम एवं फुरकान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed