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बिजनौर: बलराज हत्याकांड में प्रेमी-प्रेमिका को उम्रकैद, आपत्तिजनक हालत में देखने पर हुआ खौफनाक अंजाम
Fri, 16 Aug 2024 07:31 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Fri, 16 Aug 2024 07:31 PM IST
सार
बलराज की हत्या में कोर्ट ने प्रेमी-प्रेमिका को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बलराज ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन प्रशांत मित्तल ने बहुचर्चित बलराज हत्याकांड में विजय सिंह और उसकी प्रेमिका गीता को दोषी पाया है। दोनों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गांव बंघाला निवासी माया देवी ने छह अप्रैल 2023 को नगीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पति बलराज दो-तीन दिन पहले गांव में बने शिव मंदिर में सुबह पांच बजे पूजा और सफाई करने गए थे। मंदिर का दरवाजा खुला दिखने पर बलराज को चोरी का शक हुआ। पति ने मंदिर में बने कमरे में जाकर देखा तो गांव के ही विजय सिंह और गीता आपत्तिजनक स्थिति में थे। विजय सिंह ने उसके पति बलराज को यह बात किसी को ना बताने की धमकी दी थी। पति ने घर पर आकर यह बात उसे बताई थी।
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गांव बंघाला निवासी माया देवी ने छह अप्रैल 2023 को नगीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पति बलराज दो-तीन दिन पहले गांव में बने शिव मंदिर में सुबह पांच बजे पूजा और सफाई करने गए थे। मंदिर का दरवाजा खुला दिखने पर बलराज को चोरी का शक हुआ। पति ने मंदिर में बने कमरे में जाकर देखा तो गांव के ही विजय सिंह और गीता आपत्तिजनक स्थिति में थे। विजय सिंह ने उसके पति बलराज को यह बात किसी को ना बताने की धमकी दी थी। पति ने घर पर आकर यह बात उसे बताई थी।
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छह अप्रैल 2023 को सुबह पांच बजे उसके पति बलराज रोजाना की तरह शिव मंदिर पर पूजा व सफाई करने गए थे। जब काफी देर तक वापस नहीं आए तो उसने मंदिर में जाकर देखा। उसके पति के पूजा के बर्तन, चप्पल वहीं पड़े थे। तभी गांव में शोर मचा कि एक व्यक्ति जली अवस्था में हुकम सिंह के खेत में आम के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़ा है। उसने विजय सिंह और उसके भाई पवन पर हत्या का संदेह जताया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूरी कर विजय सिंह और उसकी प्रेमिका गीता के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
हाईकोर्ट ने दिया था प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश
बलराज हत्याकांड में आरोपी विजय सिंह एवं गीता के विरुद्ध कोर्ट ने नौ अगस्त 2023 को चार्ज बनाया। इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली गई। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी और इस केस में प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। सुनवाई पूरी करने के बाद चार्ज बनने के एक वर्ष सात दिन में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए विजय एवं उसकी प्रेमिका गीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बलराज हत्याकांड में आरोपी विजय सिंह एवं गीता के विरुद्ध कोर्ट ने नौ अगस्त 2023 को चार्ज बनाया। इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली गई। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी और इस केस में प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। सुनवाई पूरी करने के बाद चार्ज बनने के एक वर्ष सात दिन में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए विजय एवं उसकी प्रेमिका गीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।