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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: A young man was stabbed to death with a needle for not giving money for liquor... Know the punishment

Bijnor: शराब के लिए रुपये न देने पर सुआ घोंपकर युवक को मौत के घाट उतारा... जानें कोर्ट ने क्या सजा दी

Wed, 04 Dec 2024 08:11 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Wed, 04 Dec 2024 08:11 PM IST
सार

युवक के पिता ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर लिया था। पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया।

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Bijnor: A young man was stabbed to death with a needle for not giving money for liquor... Know the punishment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने नितिन हत्याकांड में दोषी भोपाल को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर 16 अगस्त 2019 को सुआ घोंप कर नितिन की हत्या की गई थी।
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थाना नूरपुर के गांव गोहावर जैत निवासी शिशु ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे नितिन कुमार से 16 अगस्त 2019 की शाम गांव का ही भोपाल शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था। नितिन ने मना कर दिया था। इस पर भोपाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद नितिन घर आ गया था। खाना खाने के बाद नितिन कुमार मोहल्ले में दुकान पर बीड़ी का बंडल लेने जा रहा था। रास्ते में भोपाल ने अपने घेर के सामने नितिन को घेर लिया और बर्फ तोड़ने वाले सुए से वार कर दिया। नितिन की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
 
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इस घटना को नितिन की मां रतनदया एवं बहनोई टेकचंद ने देखा था। नितिन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के दो दिन बाद पुलिस ने भोपाल को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सुआ बरामद किया था। इस केस में छह गवाह पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने भोपाल को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
 
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