{"_id":"5fdcebef8ebc3e3f7e5d38ff","slug":"bail-plea-of-three-in-dowry-murder-case-canceled-bijnor-news-mrt5162674126","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या के मामले में तीन की जमानत याचिका निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या के मामले में तीन की जमानत याचिका निरस्त
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दहेज हत्या के मामले में तीन की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहुजा ने दिलशाना दहेज हत्याकांड में पति सहित तीन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार थाना गजरौला के गांव पतेई फेमन निवासी जनावी की पुत्री दिलशाना की शादी मार्च 2019 में थाना शिवालाकलां के गांव हिसामपुर निवासी सजाकत के साथ हुई थी। दिलशाना को उसका पति व ससुरालवाले कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे तथा दहेज में और सामान लाने की मांग करते थे। 21 नवंबर की रात दहेज को लेकर पति सजाकत, उसके भाई रिफाकत व शमशु, ससुर मकसूद, ननद साजिया आदि ने दिलशाना को गला घोंटकर कमरे में पंखे के कुंडे से लटका दिया। जिला जज ने दहेज हत्या को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए पति सजाकत, रिफाकत व शमशु की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहुजा ने दिलशाना दहेज हत्याकांड में पति सहित तीन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार थाना गजरौला के गांव पतेई फेमन निवासी जनावी की पुत्री दिलशाना की शादी मार्च 2019 में थाना शिवालाकलां के गांव हिसामपुर निवासी सजाकत के साथ हुई थी। दिलशाना को उसका पति व ससुरालवाले कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे तथा दहेज में और सामान लाने की मांग करते थे। 21 नवंबर की रात दहेज को लेकर पति सजाकत, उसके भाई रिफाकत व शमशु, ससुर मकसूद, ननद साजिया आदि ने दिलशाना को गला घोंटकर कमरे में पंखे के कुंडे से लटका दिया। जिला जज ने दहेज हत्या को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए पति सजाकत, रिफाकत व शमशु की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।