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Bijnor News: जमानत याचिका निरस्त
Sat, 11 Jan 2025 05:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Sat, 11 Jan 2025 05:10 PM IST
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने ऋषिपाल हत्याकांड में आरोपी विवेक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना धामपुर के गांव पीपलसाना निवासी अर्पित राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता ऋषिपाल ने अपनी जमीन बेचकर सात लाख रुपये उसके मौसेरे भाई विवेक निवासी आजाद कॉलोनी नगीना को दिए थे। विवेक ने उसके पिताजी से दुकान खुलवाने का झांसा देकर यह रुपये लिए थे। मगर उसने कोई दुकान नहीं खुलवाई।
बहन की शादी पर ऋषिपाल सिंह ने जब विवेक से अपनी दी गई सात लाख रुपये की रकम मांगी तो उसने नहीं दी। वह उसके पिता से रंजिश रखने लगा। इसी रंजिश के चलते 12 नवंबर 2024 को विवेक उसके पिता ऋषिपाल सिंह को शाम को बुलाकर ले गया। विवेक ने अपने साथी से मिलकर उसके पिता ऋषिपाल सिंह की हत्या कर दी और उनकी लाश जला दी। संवाद
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थाना धामपुर के गांव पीपलसाना निवासी अर्पित राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता ऋषिपाल ने अपनी जमीन बेचकर सात लाख रुपये उसके मौसेरे भाई विवेक निवासी आजाद कॉलोनी नगीना को दिए थे। विवेक ने उसके पिताजी से दुकान खुलवाने का झांसा देकर यह रुपये लिए थे। मगर उसने कोई दुकान नहीं खुलवाई।
बहन की शादी पर ऋषिपाल सिंह ने जब विवेक से अपनी दी गई सात लाख रुपये की रकम मांगी तो उसने नहीं दी। वह उसके पिता से रंजिश रखने लगा। इसी रंजिश के चलते 12 नवंबर 2024 को विवेक उसके पिता ऋषिपाल सिंह को शाम को बुलाकर ले गया। विवेक ने अपने साथी से मिलकर उसके पिता ऋषिपाल सिंह की हत्या कर दी और उनकी लाश जला दी। संवाद

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