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कारोबारी जुर्माने से बचें, 15 सितंबर तक जमा कराएं अग्रिम कर

Fri, 10 Sep 2021 11:38 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 11:38 PM IST
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Avoid business fines, deposit advance tax by September 15
नजीबाबाद में सहायक आयुक्त आयकर अधिवक्ताओं को संबोधित करते। - फोटो : NAZIBABAD
कारोबारी जुर्माने से बचें, 15 सितंबर तक जमा कराएं अग्रिम कर
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नजीबाबाद। संयुक्त आयकर आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कारोबारियों से 15 सितंबर से पूर्व अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा कराने को कहा है। समय से अग्रिम कर जमा न कराने वालों पर विभाग ब्याज सहित जुर्माना लगाएगा।
आयकर विभाग के नवीन कार्यालय में आयकर बार एसोसिएशन एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट और आयकर अधिकारियों की संगोष्ठी आयोजित की। संयुक्त आयकर आयुक्त मुरादाबाद चौ. अरुण कुमार सिंह ने करदाताओं से अग्रिम कर की दूसरी किस्त 15 सितंबर तक जमा कराने की सलाह दी। आयकर अधिकारी नजीबाबाद पंकज खतरी, देवी दयाल, विकास कुमार, विनोद कुमार की उपस्थिति में आयोजित संगोष्ठी में संयुक्त आयकर आयुक्त ने बताया अग्रिम कर के रूप में कारोबारी अनुमानित आय का 15 प्रतिशत प्रथम किस्त में और 30 प्रतिशत दूसरी किस्त में जमा कराते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी अनुमानित आय का 45 प्रतिशत अग्रिम आयकर जमा नहीं कराते हैं उन्हें ब्याज सहित जुर्माना अदा करना होता है।
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संगोष्ठी में आयकर निरीक्षक राजेश कुमार, कुलदीप राठौर, जितेंद्र सिंह, विद्युतदास, आयकर अधिवक्ता, रविंद्र अग्रवाल, मुकुल माहेश्वरी, राजेंद्र सिंह, अमित खरे, जोगेंद्र शर्मा उपस्थित रहे।
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