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आशा कार्यकर्ताओं व संगिनी का होगा बीमा
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आशा कार्यकर्ताओं व संगिनी का होगा बीमा
बिजनौर। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ता एवं संगिनी को भी अब बीमा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग इसकी किस्त जमा करेगा।
स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख कड़ी आशा और संगिनी होती हैं। इन्हीं के माध्यम से गांव-गांव सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल अधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन की ओर से मिले निर्देश के तहत 18 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी आशा कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व 18 से 70 वर्ष तक की आशा कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के लिए प्रतिवर्ष 330 रुपये प्रीमियम व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 12 रुपये प्रतिवर्ष खाते से डेबिट कर लिया जाएगा। इस दौरान किसी की मौत हो जाने पर बीमा के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 3039 आशा और लगभग 107 संगिनी हैं। इस बीमा योजनाओं के लिए जिस बैंक में वर्तमान आशा व संगिनी का खाता है, वह उसी बैंक में फॉर्म भरकर जमा करना होगा। बीमा के पंजीयन एवं बीमा दावे से संबंधित कार्रवाई उनके बैंक के स्तर से फार्म भरवा कर पूरी की जाएगी। पंजीयन के उपरांत बीमा की एनरोलमेंट संख्या एवं बीमा हेतु जमा घनराशि की प्रतिलिपि प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु आशाएं संबंधित सीएचसी/अर्बन पीएचसी में प्रस्तुत करेंगी। आशा से बीमा हेतु जमा धनराशि के विवरण प्राप्ति के उपरांत बैंक खाते में संबंधित बीमा योजना की प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
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बिजनौर। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ता एवं संगिनी को भी अब बीमा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग इसकी किस्त जमा करेगा।
स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख कड़ी आशा और संगिनी होती हैं। इन्हीं के माध्यम से गांव-गांव सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल अधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन की ओर से मिले निर्देश के तहत 18 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी आशा कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व 18 से 70 वर्ष तक की आशा कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के लिए प्रतिवर्ष 330 रुपये प्रीमियम व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 12 रुपये प्रतिवर्ष खाते से डेबिट कर लिया जाएगा। इस दौरान किसी की मौत हो जाने पर बीमा के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 3039 आशा और लगभग 107 संगिनी हैं। इस बीमा योजनाओं के लिए जिस बैंक में वर्तमान आशा व संगिनी का खाता है, वह उसी बैंक में फॉर्म भरकर जमा करना होगा। बीमा के पंजीयन एवं बीमा दावे से संबंधित कार्रवाई उनके बैंक के स्तर से फार्म भरवा कर पूरी की जाएगी। पंजीयन के उपरांत बीमा की एनरोलमेंट संख्या एवं बीमा हेतु जमा घनराशि की प्रतिलिपि प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु आशाएं संबंधित सीएचसी/अर्बन पीएचसी में प्रस्तुत करेंगी। आशा से बीमा हेतु जमा धनराशि के विवरण प्राप्ति के उपरांत बैंक खाते में संबंधित बीमा योजना की प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
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