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Bijnor News: खाद्य पदार्थों में मिलावट, लगाया सात लाख का जुर्माना
Fri, 14 Jul 2023 11:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 14 Jul 2023 11:09 PM IST
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- 17 नमुने अधोमानक पाए गए, एडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एडीएम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों के 17 नमूने अधोमानक पाए जाने पर जून माह में फैसला सुनाया है। काेर्ट ने खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर दुकानदारों पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य विभाग की टीम ने अभियान चलाकर अलग-अलग महीनों में खाद्य पदार्थो के नमूने एकत्र किए थे। जिनकी रिपोर्ट आ गई है। अधोमानक पाए गए खाद्य पदार्थो की रिपोर्ट एडीएम कोर्ट में दाखिल की गई। जिसके चलते जून माह में इमरामुद्दीन निवासी करौदा से शुगर कोटेड सौंफ का लिया गया नमूना अधोमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
खुर्शीद निवासी बगदाद अंसार धामपुर का नमकीन का नमूना अधोमानक मिलने पर 60 हजार रुपये, इंतजार निवासी टांडा प्रभापुर जसपुर पर अधोमानक मिकस्ड दूध के लिए 50 हजार, आफताब निवासी बुखारा बिजनौर पर अधोमानक लस्सी के लिए 30 हजार, तबरेज आलम निवासी रायपुर सादात पर अधोमानक मैदा और वनस्पति के लिए 80-80 हजार, विशाल कुमार निवासी भागपुर बढ़ापुर निवासी पर अधोमानक मिक्सड दूध के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा शोएब निवासी लाहोरी सराय नगीना पर अधोमानक केक के लिए 45 हजार जुर्माना लगाया है।
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वकील अहमद निवासी शादीपुर जोला किरतपुर पर अधोमानक मिक्सड दूध के लिए 30 हजार, मनोज कुमार निवासी चंदक पर अधोमानक मिक्स्उ दूध के लिए 25 हजार, दिलशाद निवासी शबदलपुर रेहड़ पर अधोमानक मावा और रसगुल्ला के लिए 25-25 हजार, मोईन शादाब निवासी हसनपुर किरतपुर पर अधोमानक पंचवटी के लिए 25 हजार, ताहिर निवासी बढ़ापुर पर अधोमानक सरसों तेल के लिए 30 हजार, अफजाल निवासी बढ़ापुर पर अधोमानक मावा के लिए 25 हजार, तारीक रईस निवासी कालालाना नगीना पर अधोमानक मावा के लिए 30 हजार, पुष्पेंद्र निवासी शीलकुंज सिविल लाइन बिजनौर पर अधोमानक दही के लिए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एडीएम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों के 17 नमूने अधोमानक पाए जाने पर जून माह में फैसला सुनाया है। काेर्ट ने खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर दुकानदारों पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य विभाग की टीम ने अभियान चलाकर अलग-अलग महीनों में खाद्य पदार्थो के नमूने एकत्र किए थे। जिनकी रिपोर्ट आ गई है। अधोमानक पाए गए खाद्य पदार्थो की रिपोर्ट एडीएम कोर्ट में दाखिल की गई। जिसके चलते जून माह में इमरामुद्दीन निवासी करौदा से शुगर कोटेड सौंफ का लिया गया नमूना अधोमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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खुर्शीद निवासी बगदाद अंसार धामपुर का नमकीन का नमूना अधोमानक मिलने पर 60 हजार रुपये, इंतजार निवासी टांडा प्रभापुर जसपुर पर अधोमानक मिकस्ड दूध के लिए 50 हजार, आफताब निवासी बुखारा बिजनौर पर अधोमानक लस्सी के लिए 30 हजार, तबरेज आलम निवासी रायपुर सादात पर अधोमानक मैदा और वनस्पति के लिए 80-80 हजार, विशाल कुमार निवासी भागपुर बढ़ापुर निवासी पर अधोमानक मिक्सड दूध के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा शोएब निवासी लाहोरी सराय नगीना पर अधोमानक केक के लिए 45 हजार जुर्माना लगाया है।
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वकील अहमद निवासी शादीपुर जोला किरतपुर पर अधोमानक मिक्सड दूध के लिए 30 हजार, मनोज कुमार निवासी चंदक पर अधोमानक मिक्स्उ दूध के लिए 25 हजार, दिलशाद निवासी शबदलपुर रेहड़ पर अधोमानक मावा और रसगुल्ला के लिए 25-25 हजार, मोईन शादाब निवासी हसनपुर किरतपुर पर अधोमानक पंचवटी के लिए 25 हजार, ताहिर निवासी बढ़ापुर पर अधोमानक सरसों तेल के लिए 30 हजार, अफजाल निवासी बढ़ापुर पर अधोमानक मावा के लिए 25 हजार, तारीक रईस निवासी कालालाना नगीना पर अधोमानक मावा के लिए 30 हजार, पुष्पेंद्र निवासी शीलकुंज सिविल लाइन बिजनौर पर अधोमानक दही के लिए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।