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वाहनों के साइलेंसर बदले तो होगी कार्रवाई

Tue, 03 Aug 2021 11:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Aug 2021 11:45 PM IST
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Action will be taken if the silencer of the vehicles is changed
वाहनों के साइलेंसर बदले तो होगी कार्रवाई
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बिजनौर। वाहनों में परिवर्तित साइलेंसर का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्घ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ प्रशासन ने जिले के वाहन डीलरों की बैठक लेकर उन्हें ध्वनि प्रदूषण के मामले में स्वीकार की गई जनहित याचिका के अनुपालन में निर्देशित किया।
कुछ वाहन चालक अपने वाहनों में कंपनी से फिट साइलेंसर के स्थान पर तेज आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगा लेते हैं, जिससे एक ओर ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों को भारी परेशानी होती है। जन सामान्य को इन समस्याओं से बचाने के लिए अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन वीके सोनकिया ने परिवहन अफसरों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि जिले भर में इस प्रकार के वाहन स्वामियों और चालकों पर कड़ी कार्रवाई करें। शिकायत मिली तो संबंधित थानों की पुलिस और परिवहन अफसरों की जिम्मेदारी होगी।
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मंगलवार को एआरटीओ कार्यालय में जिले के वाहन डीलरों की बैठक हुई, जिसमें एआरटीओ प्रशासन शिव शंकर सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वाहन में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसलिए वाहन डीलरों को किसी भी प्रकार से वाहनों का स्वरूप बदलने से बचना चाहिए। कोई इस प्रकार के कार्य को करता है, तो संबंधित व्यक्ति की सूचना पुलिस अथवा परिवहन विभाग को देनी चाहिए। इस अवसर पर लालाराम यादव, अशीष सक्सेना, नईम अहमद, अतुल गोविल आदि सहित जिलेभर के वाहन डीलर मौजूद रहे।
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