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'हम जानते हैं तुम कहां रहते हो': सजा सुनकर दोषियों ने दी न्यायाधीश को धमकी, सुरक्षा के बीच ले जाया गया आवास

Thu, 26 Feb 2026 09:41 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Published by: Akash Dubey Updated Thu, 26 Feb 2026 09:41 PM IST
सार

कार से हत्या के मामले में जयदीप और पिंटू चौहान को आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा सुनते ही दोषियों ने न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ाई है।

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Accused threatened judge after being sentenced to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

कार से कुचल कर हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोषी बौखला गए और शोर मचाकर न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच आवास तक पहुंचाया।

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चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने पुखराज निवासी मटौरा दर्गा की कार से कुचल कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताया गया कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों ने न्यायाधीश से कहा कि हम जानते हैं तुम कहां रहते हो और हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सजा सुनने के बाद मुलजिम जयदीप और पिंटू ने मृतक की पुत्री को लेकर भी धमकी दी है।

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न्यायाधीश को धमकी मिलते ही अदालत में माहौल खौफ में तब्दील हो गया। अदालत की ओर से तुरंत ही पुलिस को पत्र लिखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीओ सिटी के नेतृत्व में अदालत का कामकाज खत्म होने के बाद न्यायाधीश को उनके आवास तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाया गया। 

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इसके साथ ही न्यायाधीश की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि अदालत में धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन को पत्र भेजा गया है। उधर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि अदालत में धमकी दी जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद न्यायाधीश की सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

दो साल पहले कार से कुचलकर की थी पुखराज की हत्या 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार के अनुसार रेनू ने थाना धामपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 19 मई 2024 को उसके पिता पुखराज सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी गांव मटोरा दुर्गा थाना धामपुर अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान शाम के समय एक कार उनके पास खेत पर आकर रुकी। कार में सवार युवकों ने पुखराज सिंह को जानबूझकर मारना शुरू कर दिया। आरोपी पुखराज को खींचकर सड़क पर ले गए और कार से कुचलकर उनकी हत्या कर फरार हो गए। पुखराज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। शोर पर आसपास खेत में काम कर रहे लोग मौके पर गए और उन्होंने कार में सवार जयदीप निवासी शिमला थाना शिवाला कला के साथ पिंटू चौहान और ऋषिपाल की पहचान की। पुलिस ने विवेचना के बाद पुखराज की हत्या में जयदेव और पिंटू चौहान के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया।

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