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‘पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा सुविधा’

Sat, 23 Nov 2019 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2019 12:15 AM IST
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'Accident Insurance Facility to Registered Dealers'
‘पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा सुविधा’
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नजीबाबाद। वाणिज्य कर विभाग के पंजीयन शिविर में पंजीकृत व्यापारियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली दुर्घटना बीमा तथा आईटीसी सुविधा के संबंध में जानकारी दी गई। व्यापारियों को पंजीयन की ऑन लाइन विवरणी पत्र भरने के संबंध में जानकारी दी गई।

वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर नीरज सिंह के निर्देशन में माहेश्वरी धर्मशाला में पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। व्यापारियों और अधिवक्ताओं को जीएसटी के संबंध में जानकारी दी गई। ऑन लाइन विवरणी पत्र भरने के संबंध में आने वाली समस्याओं का समाधान किया गया। डिप्टी कमिश्नर नीजर सिंह ने पंजीकृत व्यापारियों को दस लाख रूपए का दुर्घटना बीमा दिए जाने और पेंशन प्रदान करने की शासन की मंशा से अवगत कराया। उन्होंने व्यापारियों को खरीद में आईटीसी का लाभ लेने के संबंध में भी जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर नीरज सिंह ने अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए कारोबार को जीएसटी के अनुरूप ढालने की सलाह दी। व्यापारियों की ओर से जीएसटी और ऑन लाइन पंजीयन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। विभाग की ओर से वाणिज्य कर खंड एक के डिप्टी कमिश्नर रक्षपाल सिंह, एसी विजयपाल सिंह, विनय शुक्ल, अतुल गुप्ता, पूनम पाठक उपस्थित रही। वाणिज्य कर अधिवक्ता और व्यापारियों की ओर से राकेश गर्ग, जितेंद्र कुमार, दीपक कुमार, इमरान, नकुल अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, रफीक अंसारी सहित अनेक कारोबारी उपस्थित रहे।
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