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Bijnor News: अनैतिक संबंध बनाने के लिए धमकी देने में आमिर को सात साल की सजा

Thu, 15 Feb 2024 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Feb 2024 11:24 PM IST
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Aamir gets seven years imprisonment for threatening to have immoral relations
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने विवाहिता से अनैतिक संबंध बनाने के लिए उसका पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आमिर अंसारी को सात वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार पीड़िता की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से आमिर अंसारी निवासी शाहजहांपुर से हुई थी। उसने पीड़िता को अपने घर बुलवाया। उससे संबंध बनाएं और उसे तब से ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पति, घरवालों, ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोर्ट ने इस मामले में आमिर अंसारी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। दुष्कर्म के आरोप साबित नहीं हो पाए।
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