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आतंकियों को सिम बेचने वालों की जमानत याचिका निरस्त
Bijnor
Updated Tue, 28 Oct 2014 05:32 AM IST
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा ने फर्जी आईडी पर आतंकियों को सिम बेचने के आरोपी गणपति ट्रेडर्स के मालिक जसपाल सेठी व उनकी दुकान पर काम करने वाले आशीष की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
मुहल्ला जाटान में 12 सितंबर को आतंकियों द्वारा बम बनाते समय विस्फोट हो गया था। खुफिया एजेंसियों द्वारा की जांच में पता चला था कि आतंकियों द्वारा जो सिम इस्तेमाल किया गया वह गणपति ट्रेडर्स के माध्यम से खरीदे गए थे। सिम खरीदने में जो आईडी इस्तेमाल की गईं थी, वे फर्जी थीं। पुलिस ने इस मामले में प्रतिष्ठान के मालिक जसपाल सेठी व उसके यहां कार्यरत गौरव व आशीष का चालान कर जेल भेज दिया था। सोमवार को जसपाल सेठी व आशीष की जमानत याचिका पर बहस हुई। जिला जज ने आतंकियों को फर्जी आईडी पर सिम बेचे जाने की घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए जसपाल सेठी व आशीष की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
कुलदीप सिंह
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मुहल्ला जाटान में 12 सितंबर को आतंकियों द्वारा बम बनाते समय विस्फोट हो गया था। खुफिया एजेंसियों द्वारा की जांच में पता चला था कि आतंकियों द्वारा जो सिम इस्तेमाल किया गया वह गणपति ट्रेडर्स के माध्यम से खरीदे गए थे। सिम खरीदने में जो आईडी इस्तेमाल की गईं थी, वे फर्जी थीं। पुलिस ने इस मामले में प्रतिष्ठान के मालिक जसपाल सेठी व उसके यहां कार्यरत गौरव व आशीष का चालान कर जेल भेज दिया था। सोमवार को जसपाल सेठी व आशीष की जमानत याचिका पर बहस हुई। जिला जज ने आतंकियों को फर्जी आईडी पर सिम बेचे जाने की घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए जसपाल सेठी व आशीष की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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कुलदीप सिंह