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राशन में गड़बड़ करने पर होगी कार्रवाई
Updated Wed, 20 Jun 2018 11:20 PM IST
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राशन वितरण में गड़बड़ी पर नपेंगे डीलर : मिश्रा
बिजनौर। राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डॉ. डीसी मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, अनाज वितरण की नई प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को खाद्यान्न मिलेगा। किसी भी उपभोक्ता का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
जनपद के भ्रमण पर आए डीसी मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएसओ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि राशन डीलर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। अब आयोग ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगा। अब तक ऐसे 150 मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा चुकी है। हर पात्र उपभोक्ता को राशन मिलेगा। किसी भी उपभोक्ता को खाद्यान्न या पेट्रोलियम से जुड़ी कोई शिकायत होगी तो वह डीएसओ कार्यालय में सूचना दे।
30 दिन में शिकायत पर कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता शिकायत निवारण अधिकारी के पास जा सकता है। वहां भी 60 दिन के भीतर समस्या का समाधान न हुआ तो फिर आयोग उस शिकायत पर कार्रवाई करेगा। दोषी मिलने पर राशन डीलर को दंडित किया जाएगा। अगर जांच में पाया गया कि किसी तिथि से उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया गया, उसी तिथि से उपभोक्ताओं को राशन दिलाया जाएगा। डीएसओ मनीष कुमार ने बताया कि जिले में शहरों की दुकानों पर बायोमैट्रिक मशीन से राशन दिया जा रहा है। जल्दी ही गांव में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था से खाद्यान्न वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है।
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बिजनौर। राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डॉ. डीसी मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, अनाज वितरण की नई प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को खाद्यान्न मिलेगा। किसी भी उपभोक्ता का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
जनपद के भ्रमण पर आए डीसी मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएसओ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि राशन डीलर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। अब आयोग ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगा। अब तक ऐसे 150 मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा चुकी है। हर पात्र उपभोक्ता को राशन मिलेगा। किसी भी उपभोक्ता को खाद्यान्न या पेट्रोलियम से जुड़ी कोई शिकायत होगी तो वह डीएसओ कार्यालय में सूचना दे।
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30 दिन में शिकायत पर कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता शिकायत निवारण अधिकारी के पास जा सकता है। वहां भी 60 दिन के भीतर समस्या का समाधान न हुआ तो फिर आयोग उस शिकायत पर कार्रवाई करेगा। दोषी मिलने पर राशन डीलर को दंडित किया जाएगा। अगर जांच में पाया गया कि किसी तिथि से उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया गया, उसी तिथि से उपभोक्ताओं को राशन दिलाया जाएगा। डीएसओ मनीष कुमार ने बताया कि जिले में शहरों की दुकानों पर बायोमैट्रिक मशीन से राशन दिया जा रहा है। जल्दी ही गांव में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था से खाद्यान्न वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है।
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