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परिजनों को सौंपा गया 65 लाख का चेक
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परिजनों को सौंपा गया 65 लाख का चेक
बिजनौर। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्राधिकरण बिजनौर के अध्यक्ष जज प्रमोद कुमार ने एक सैनिक की दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मृतक की पत्नी और परिजनों को 65 लाख रुपये की मुआवजा धनराशि का चेक सौंपा।
तहसील बिजनौर के थाना हलदौर के गांव रूकनपुर निवासी रोहित मलिक भारतीय सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल बिहार में कार्यरत थे। उनकी रैंक एसीपीएनके थी। वह गांव छुट्टी पर आए थे। वह अपने गांव से पांच फरवरी 2020 को दोपहर करीब दो बजे स्कूूटी से बिजनौर आ रहा था। खारी के पास एक ट्रक जो बहुत तेजी से आ रहा था, उसने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में रोहित मलिक की मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी सोनिका, ढाई वर्षीय पुत्र अभिनव, माता-पिता और बहन की ओर से मोटर दुर्घटना प्राधिकरण में मुआवजा पाने के लिए वाद दाखिल किया गया था। ट्रक एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमित था। लोक अदालत में प्राधिकरण के अध्यक्ष जज प्रमोद कुमार, मृतक की पत्नी और परिजनों व एसबीआई इंशोरेंस कंपनी के रिजनल मैनेजर राजीव चंदौक व मैनेजर जगदीश कुमार तथा बीमा कंपनी के अधिवक्ता अनूप गर्ग के बीच हुई समझौता वार्ता के बाद 65 लाख रुपये की मुआवजा धनराशि देने पर समझौता हुआ। इसके बाद 65 लाख रुपये का चैक जज प्रमोद कुमार व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा मृतक के परिजनों को प्रदान किया गया।
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बिजनौर। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्राधिकरण बिजनौर के अध्यक्ष जज प्रमोद कुमार ने एक सैनिक की दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मृतक की पत्नी और परिजनों को 65 लाख रुपये की मुआवजा धनराशि का चेक सौंपा।
तहसील बिजनौर के थाना हलदौर के गांव रूकनपुर निवासी रोहित मलिक भारतीय सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल बिहार में कार्यरत थे। उनकी रैंक एसीपीएनके थी। वह गांव छुट्टी पर आए थे। वह अपने गांव से पांच फरवरी 2020 को दोपहर करीब दो बजे स्कूूटी से बिजनौर आ रहा था। खारी के पास एक ट्रक जो बहुत तेजी से आ रहा था, उसने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में रोहित मलिक की मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी सोनिका, ढाई वर्षीय पुत्र अभिनव, माता-पिता और बहन की ओर से मोटर दुर्घटना प्राधिकरण में मुआवजा पाने के लिए वाद दाखिल किया गया था। ट्रक एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमित था। लोक अदालत में प्राधिकरण के अध्यक्ष जज प्रमोद कुमार, मृतक की पत्नी और परिजनों व एसबीआई इंशोरेंस कंपनी के रिजनल मैनेजर राजीव चंदौक व मैनेजर जगदीश कुमार तथा बीमा कंपनी के अधिवक्ता अनूप गर्ग के बीच हुई समझौता वार्ता के बाद 65 लाख रुपये की मुआवजा धनराशि देने पर समझौता हुआ। इसके बाद 65 लाख रुपये का चैक जज प्रमोद कुमार व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा मृतक के परिजनों को प्रदान किया गया।
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