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बिना अंगूठे के निशान के नहीं मिलेगा राशन
Updated Tue, 25 Jul 2017 12:39 AM IST
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अगले महीने से बिना अंगूठे के निशान के नहीं मिलेगा राशन
बिजनौर।
राशन कार्ड से आधार नंबर लिंक कराने में लापरवाही बरतने वाले उपभोक्ताओं को अगले महीने से इसका खामियाजा भुगतना होगा। राशन कार्ड से आधार नंबर लिंक कराए बिना उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जाएगा। पहले शहर में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों को हर महीने दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जाता है। राशन डीलरों पर आए दिन उपभोक्ताओं के हिस्से का अनाज डकारने के आरोप लगते रहते हैं। इसे रोकने के लिए शासन आधार नंबर से राशन कार्ड लिंक करा रहा है। करीब एक साल से यह कार्य किया जा रहा है। शासन ने अगस्त से राशन लेने के लिए आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। शहर की राशन की दुकानों पर पोस मशीनें लग चुकी हैं। शुरू में शहर में ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
कोई भी सदस्य ले सकेगा राशन
राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्य होंगे, सभी के आधार नंबर लिंक कराए जा सकते हैं। आधार नंबर लिंक कराने वाला परिवार का कोई भी सदस्य राशन की दुकान पर जाकर अंगूठे के निशान से राशन ले सकता है। पोस मशीन पर अंगूठे का निशान लगाया जाता है।
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पौने छह लाख हैं पात्र परिवार
योजना में जिले में करीब पौने छह लाख पात्र परिवार हैं। शहर के उपभोक्ताओं में से 82 प्रतिशत व देहात के उपभोक्ताओं में से 75 प्रतिशत ने अपने राशन कार्ड आधार नंबर से लिंक करा लिए हैं। जिलापूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के अनुसार आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक कराने वाले उपभोक्ताओं को ही शहर में राशन वितरित किया जाएगा। शासन के इस आदेश का सख्ती से पालन किया व कराया जाएगा। राशन लेना है तो आधार नंबर लिंक कराना ही होगा।
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बिजनौर।
राशन कार्ड से आधार नंबर लिंक कराने में लापरवाही बरतने वाले उपभोक्ताओं को अगले महीने से इसका खामियाजा भुगतना होगा। राशन कार्ड से आधार नंबर लिंक कराए बिना उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जाएगा। पहले शहर में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों को हर महीने दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जाता है। राशन डीलरों पर आए दिन उपभोक्ताओं के हिस्से का अनाज डकारने के आरोप लगते रहते हैं। इसे रोकने के लिए शासन आधार नंबर से राशन कार्ड लिंक करा रहा है। करीब एक साल से यह कार्य किया जा रहा है। शासन ने अगस्त से राशन लेने के लिए आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। शहर की राशन की दुकानों पर पोस मशीनें लग चुकी हैं। शुरू में शहर में ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
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कोई भी सदस्य ले सकेगा राशन
राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्य होंगे, सभी के आधार नंबर लिंक कराए जा सकते हैं। आधार नंबर लिंक कराने वाला परिवार का कोई भी सदस्य राशन की दुकान पर जाकर अंगूठे के निशान से राशन ले सकता है। पोस मशीन पर अंगूठे का निशान लगाया जाता है।
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पौने छह लाख हैं पात्र परिवार
योजना में जिले में करीब पौने छह लाख पात्र परिवार हैं। शहर के उपभोक्ताओं में से 82 प्रतिशत व देहात के उपभोक्ताओं में से 75 प्रतिशत ने अपने राशन कार्ड आधार नंबर से लिंक करा लिए हैं। जिलापूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के अनुसार आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक कराने वाले उपभोक्ताओं को ही शहर में राशन वितरित किया जाएगा। शासन के इस आदेश का सख्ती से पालन किया व कराया जाएगा। राशन लेना है तो आधार नंबर लिंक कराना ही होगा।