{"_id":"5b3532914f1c1b614d8b8b76","slug":"41530213009-bijnor-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्वकर निर्धारण नियमावली में गृहकर 10 और जलकर देना होग 50 फीसदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्वकर निर्धारण नियमावली में गृहकर 10 और जलकर देना होग 50 फीसदी
Updated Fri, 29 Jun 2018 12:40 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमरोहा। नगर क्षेत्र में पहली अप्रैल से लागू की गई स्वकर निर्धारण नियमावली के तहत मकान मालिक खुद ही अपने मकानों की नाप करके उनका कर निर्धारण कर सकेंगे। इसके बाद नगर पालिका के कर निरीक्षक और कर अमीन मौके पर जाकर मकानों का सत्यापन करेंगे।
इससे पहले मकान मालिक नगर पालिका को गृहकर पांच फीसदी और जल कर दस फीसदी अदा करते थे। अब स्वकर निर्धारण नियमावली के तहत गृहकर दस फीसदी और जल कर पांच फीसदी देना होगा। पालिका में इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। कर अधीक्षक मोहम्मद सुहैल ने बताया कि स्वकर निर्धारण नियमावली के फार्म मकान मालिकों को वितरित कर दिए गए हैं। अब वह अपने मकानों की नाप करके खुद ही कर निर्धारण कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले पालिका के कर निरीक्षक या कर अमीन मकानों का भौतिक सत्यापन करेंगे।
विज्ञापन
इससे पहले मकान मालिक नगर पालिका को गृहकर पांच फीसदी और जल कर दस फीसदी अदा करते थे। अब स्वकर निर्धारण नियमावली के तहत गृहकर दस फीसदी और जल कर पांच फीसदी देना होगा। पालिका में इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। कर अधीक्षक मोहम्मद सुहैल ने बताया कि स्वकर निर्धारण नियमावली के फार्म मकान मालिकों को वितरित कर दिए गए हैं। अब वह अपने मकानों की नाप करके खुद ही कर निर्धारण कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले पालिका के कर निरीक्षक या कर अमीन मकानों का भौतिक सत्यापन करेंगे।
विज्ञापन