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पुलिस पर हमले के दो आरोपियों को सात-सात वर्ष की कारावास

Wed, 23 May 2018 12:24 AM IST
Updated Wed, 23 May 2018 12:24 AM IST
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पुलिस पर हमले के दो आरोपियों को सात-सात वर्ष की कारावास
बिजनौर। एडीजे सुनील कुमार ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को सात-सात साल के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के अनुसार थाना किरतपुर में तैनात एसआई अशोक शर्मा पुलिस बल के साथ 31 मई 2012 को गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली की बदमाश जलालाबाद बाईपास स्थित पेट्रोल पंप लूटकर भाग रहे हैं। सूचना पर उन्होंने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। किरतपुर रोड पर बाइक पर तीन लड़के आते दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस पर फायर भी झोंक दिया। दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया गया। एक बदमाश संदीप घायल हो गया। उसकी जेब से दस हजार रुपये और दो कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए बदमाश विपिन से तमंचा और लूटे गए नौ हजार रुपये बरामद हुए। इस मामले में तीसरा बदमाश मीनुत को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी जेब से लूटे गए सात हजार रुपये बरामद हुए। पकड़े गए घायल बदमाश संदीप की अस्पताल में मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में थाना किरतपुर के गांव भरैकी निवासी विपिन एवं मीनुत को सात-सात वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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डोडा चूरा रखने में मिली सजा
बिजनौर।
एडीजे संदीप पांडेय ने दो किलो डोडा चूरा के साथ पकड़े गए अनस को एक वर्ष आठ माह के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। नगीना पुलिस ने 21 सितंबर 2016 को दो किलो अवैध डूडा चूरा के साथ गांव अमरौली निवासी अनस को गिरफ्तार किया था।
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