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बलात्कारी की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 20 Mar 2019 12:20 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2019 12:20 AM IST
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बलात्कारी की जमानत याचिका निरस्त
आरोपी का जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने युवती से दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करने के आरोपी फईम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

थाना नजीबाबाद के एक गांव निवासी युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी में फईम निवासी जंदरपुर गजरौला शामिल हुआ था। उसने उससे मुलाकात कर उसका नंबर ले लिया था। बाद में उसे बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसे नशा सुंघाकर उसके अश्लील फोटो खींच लिए। फईम ने फोटो को वायरल करने का डर दिखाकर उसका कई बार उसका यौन शोषण किया। तीन जून 2018 को वह उसके घर आया 7 उसे उसके साथ चलने को कहा। उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। छह जून को फईम ने अपने साथी शहजाद से फेसबुक पर उसके फोटो वायरल करा दिए थे। इस मामले में कोर्ट ने फईम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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