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बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने पर वाद-दायर
Updated Wed, 27 Dec 2017 11:49 PM IST
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बिजनौर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थ के नमूने फेल होने और बिना रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के कारोबार करने पर छह व्यापारियों के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर किया है। इसमें मिश्रित दूध, रायता बूंदी और बर्फी के नमूने फेल हुए है।
खाद्य विभाग की टीम ने मंडावर के गांव शहजादपुर के मोहम्मद मतलूब का मिश्रित दूध, नजीबाबाद के ईजी डे से रायता बूंदी और बिजनौर के महादेवपुरम के सूर्यांश वर्मा के यहां से बर्फी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जो जांच में फेल पाए गए है। अभिहित अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि स्योहारा के पीर बाजार के नसीम अहमद गेहूं का आटा, गांव अलियारपुर के हेमराज सिंह और शामली के गांव पिंडारा निवासी दीपचंद, अफजलगढ़ के गांव जामनवाला में कोल्हू और गुड़ का कारोबार करते है। तीनों खाद्य व्यापारी बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करते मिले है। ईजी डे की रायता बूंदी के पैकेट पर भी कई चीजें अंकित नहीं मिली है। इसलिए सभी छह व्यापारियों के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर कराया गया है।
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खाद्य विभाग की टीम ने मंडावर के गांव शहजादपुर के मोहम्मद मतलूब का मिश्रित दूध, नजीबाबाद के ईजी डे से रायता बूंदी और बिजनौर के महादेवपुरम के सूर्यांश वर्मा के यहां से बर्फी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जो जांच में फेल पाए गए है। अभिहित अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि स्योहारा के पीर बाजार के नसीम अहमद गेहूं का आटा, गांव अलियारपुर के हेमराज सिंह और शामली के गांव पिंडारा निवासी दीपचंद, अफजलगढ़ के गांव जामनवाला में कोल्हू और गुड़ का कारोबार करते है। तीनों खाद्य व्यापारी बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करते मिले है। ईजी डे की रायता बूंदी के पैकेट पर भी कई चीजें अंकित नहीं मिली है। इसलिए सभी छह व्यापारियों के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर कराया गया है।
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