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नशीली गोली रखने पर नौ माह की सजा
Updated Sat, 12 May 2018 12:08 AM IST
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नशीली गोली रखने पर नौ माह की सजा
बिजनौर। एडीजे संजीव पांडे ने नशीली गोली के साथ गिरफ्तार किए गए सोनू को नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। थाना नजीबाबाद की पुलिस ने 25 जून 2015 को रेलवे लाइन की ओर से आते हुए थाना कोतवाली शहर के गांव टिक्कोपुर निवासी सोनू को पकड़ा था। पुलिस ने सोनू के पास से 155 नशीली गोली बरामद की थीं। कोर्ट ने नशीली गोली रखने के जुर्म में सोनू को सजा सुनाई है।
लूट के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। एडीजे पल्लवी अग्रवाल ने लूट के आरोपी गांव फजलपुर ढ़ाकी निवासी वसीम की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। थाना हल्दौर के शरद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मार्च 2018 को शाम के सात बजे विद्युत वितरण खंड कार्यालय हल्दौर से राजस्व वसूली करके अपने साथी नरेश कुमार के साथ बाइक से बिजनौर के लिए चले थे। हल्दौर पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों पर चार व्यक्ति आए। उनकी बाइक को जबरन रुकवा लिया और पिस्टल तानकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। उसमें पांच लाख 40 हजार रुपये, नौ रसीद बुक, उसका डीएल, बाइक के पेपर, एटीएम आदि सामान था। पुलिस ने इस मामले में वसीम के कब्जे से लूटी गई राशि में से दो लाख 36 हजार रुपये बरामद किए थे। कोर्ट ने राजस्व धनराशि की लूट को गंभीर अपराध मानते हुए वसीम की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। एडीजे संजीव पांडे ने नशीली गोली के साथ गिरफ्तार किए गए सोनू को नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। थाना नजीबाबाद की पुलिस ने 25 जून 2015 को रेलवे लाइन की ओर से आते हुए थाना कोतवाली शहर के गांव टिक्कोपुर निवासी सोनू को पकड़ा था। पुलिस ने सोनू के पास से 155 नशीली गोली बरामद की थीं। कोर्ट ने नशीली गोली रखने के जुर्म में सोनू को सजा सुनाई है।
लूट के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। एडीजे पल्लवी अग्रवाल ने लूट के आरोपी गांव फजलपुर ढ़ाकी निवासी वसीम की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। थाना हल्दौर के शरद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मार्च 2018 को शाम के सात बजे विद्युत वितरण खंड कार्यालय हल्दौर से राजस्व वसूली करके अपने साथी नरेश कुमार के साथ बाइक से बिजनौर के लिए चले थे। हल्दौर पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों पर चार व्यक्ति आए। उनकी बाइक को जबरन रुकवा लिया और पिस्टल तानकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। उसमें पांच लाख 40 हजार रुपये, नौ रसीद बुक, उसका डीएल, बाइक के पेपर, एटीएम आदि सामान था। पुलिस ने इस मामले में वसीम के कब्जे से लूटी गई राशि में से दो लाख 36 हजार रुपये बरामद किए थे। कोर्ट ने राजस्व धनराशि की लूट को गंभीर अपराध मानते हुए वसीम की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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