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गैर इरादतन हत्या में पुत्र की जमानत निरस्त
Updated Wed, 20 Jun 2018 12:53 AM IST
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गैर इरादतन हत्या में पुत्र की जमानत निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने अपने पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पुत्र की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के गांव लुंबिया निवासी मुन्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र लव कुमार व पति दयाराम के बीच रुपये के लेन-देन को लेकर 12 मई 2018 को विवाद हो गया था। लव कुमार ने अपने पिता दयाराम के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी। मारपीट के दौरान दयाराम वहां रखे फावड़े पर गिर गया। इस घटना में दयाराम के मुंह व नाक पर चोटें आई। दयाराम को मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में लव कुमार के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने इस मामले में पर्याप्त आधार न पाते हुए लव कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने अपने पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पुत्र की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के गांव लुंबिया निवासी मुन्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र लव कुमार व पति दयाराम के बीच रुपये के लेन-देन को लेकर 12 मई 2018 को विवाद हो गया था। लव कुमार ने अपने पिता दयाराम के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी। मारपीट के दौरान दयाराम वहां रखे फावड़े पर गिर गया। इस घटना में दयाराम के मुंह व नाक पर चोटें आई। दयाराम को मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में लव कुमार के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने इस मामले में पर्याप्त आधार न पाते हुए लव कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।