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दहेजलोभी पति को तीन साल का कारावास
Updated Fri, 22 Sep 2017 01:08 AM IST
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बिजनौर। एडीजे संदीप जैन ने दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करने के आरोपी पति को तीन वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार रशीदा खातून की शादी राशिद अहमद के साथ वर्ष 2007 में हुई थी। ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। कई बार रशीदा ने अपने मायके से रुपये लाकर भी दिए, लेकिन पति और ससुराल वालों का लालच बढ़ता गई। मांग पूरी न होने पर 23 जनवरी 2013 को राशिद और उसके घरवालों ने रशीदा के साथ मारपीट की। उस पर चाकू से हमला किया गया और गले में रस्सी डालकर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। इस मामले में पति राशिद अहमद, जेठ अतीक अहमद, सास आमना, ननद नूरजहां एवं जेठानी अंजुमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अदालत ने सिर्फ पति राशिद को चाकू से हमला और मारपीट करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। बाकी आरोपियों को बरी कर दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार रशीदा खातून की शादी राशिद अहमद के साथ वर्ष 2007 में हुई थी। ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। कई बार रशीदा ने अपने मायके से रुपये लाकर भी दिए, लेकिन पति और ससुराल वालों का लालच बढ़ता गई। मांग पूरी न होने पर 23 जनवरी 2013 को राशिद और उसके घरवालों ने रशीदा के साथ मारपीट की। उस पर चाकू से हमला किया गया और गले में रस्सी डालकर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। इस मामले में पति राशिद अहमद, जेठ अतीक अहमद, सास आमना, ननद नूरजहां एवं जेठानी अंजुमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अदालत ने सिर्फ पति राशिद को चाकू से हमला और मारपीट करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। बाकी आरोपियों को बरी कर दिया है।