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आवेदकों को प्राथमिकता पर दें ऋण:एडीएम
Updated Sat, 28 Oct 2017 12:54 AM IST
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बिजनौर। एडीएम वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र राम ने लीड बैंक प्रबंधक को ऋण स्वीकृति के लिए मिले आवेदनों को प्राथमिकता पर ऋण देने को कहा। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को औद्योगिक क्षेत्र में नाला निर्माण के निर्देश दिए।
उद्योग बन्धुओं की बैठक में एडीएम ने कहा कि शासन द्वारा नए उद्योगों की स्थापान हेतु सुविधाओं व कार्यक्रमों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। कहा कि जिले का वातावरण औद्योगिकरण के लिए अनुकूल है। संबंधित अधिकारी जिले के औ़द्योगिक विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर उसे मूर्त रूप दें। एडीएम ने बैठक में एकल मेज व्यवस्था का कोई मामला लंबित नहीं पाया। एडीएम प्रशासन मदन सिंह गब्र्याल, उपायुक्त उद्योग अमिता वर्मा आदि मौजूद रहे।
नौ दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वीके वासवानी के अनुसार नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत प्री लिटिगेशन मामलों (बैंक मामलों, मोबाइल फोन एवं केबिल नेटवर्क मामलों, श्रमिक मामलों, विद्युत एवं जल मामलों) कोर्ट मामलों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों, एनआईएक्ट 138, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, श्रम विवादों, इलैक्ट्रीसिटी एंड वाटर बिल, वैवाहिक मामले, सर्विस से संबंधित वेतन, भत्ते के मामले, राजस्व मामले,सिविल वाद एवं अन्य वाद आदि विषयों को प्रमुखता के आधार पर सुलह समझौता के प्रयास से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों का आह्वान किया कि नौ दिसंबर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद प्रस्तुत कर त्वरित निस्तारण का लाभ उठाएं।
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उद्योग बन्धुओं की बैठक में एडीएम ने कहा कि शासन द्वारा नए उद्योगों की स्थापान हेतु सुविधाओं व कार्यक्रमों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। कहा कि जिले का वातावरण औद्योगिकरण के लिए अनुकूल है। संबंधित अधिकारी जिले के औ़द्योगिक विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर उसे मूर्त रूप दें। एडीएम ने बैठक में एकल मेज व्यवस्था का कोई मामला लंबित नहीं पाया। एडीएम प्रशासन मदन सिंह गब्र्याल, उपायुक्त उद्योग अमिता वर्मा आदि मौजूद रहे।
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नौ दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वीके वासवानी के अनुसार नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत प्री लिटिगेशन मामलों (बैंक मामलों, मोबाइल फोन एवं केबिल नेटवर्क मामलों, श्रमिक मामलों, विद्युत एवं जल मामलों) कोर्ट मामलों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों, एनआईएक्ट 138, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, श्रम विवादों, इलैक्ट्रीसिटी एंड वाटर बिल, वैवाहिक मामले, सर्विस से संबंधित वेतन, भत्ते के मामले, राजस्व मामले,सिविल वाद एवं अन्य वाद आदि विषयों को प्रमुखता के आधार पर सुलह समझौता के प्रयास से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों का आह्वान किया कि नौ दिसंबर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद प्रस्तुत कर त्वरित निस्तारण का लाभ उठाएं।
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