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दवा व्यापारियों की लापरवाही से निरस्त हो सकते है 37 लाइसेंसं
Updated Mon, 12 Jun 2017 12:45 AM IST
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बिजनौर। मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑन लाइन आवेदन नहीं करने के कारण 37 लाइसैंस निरस्त होने की कगार पर है। जून के अंत तक संचालकों ने अगर इनको ऑन लाइन कराकर पत्रावली औषधि निरीक्षक कार्यालय में जमा नहीं की तो यह लाइसेंस स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे।
डीआई आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से 11 मई को औषधि निरीक्षक कार्यालय में 37 लाइसेंस की पत्रावली नवीनीकरण के लिए भेजी गई थी, लेकिन दवा व्यापारियों ने नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं की। सभी लाइसेंस का नवीनीकरण दिसंबर में होना था। यदि नवीनीकरण की प्रक्रिया जून के अंत तक पूरी नहीं की गई तो 37 लाइसेंस एक्ट के मुताबिक स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे। औषधि एवं कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार छह माह के भीतर ही लाइसेंस का रिन्यूवल कराना पड़ता है। डीआई आशुतोष मिश्रा ने बताया कि सभी दवा व्यापारियों की पत्रावली भी वापस भेज दी गई है। दवा व्यापारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें। अन्यथा की स्थिति में जून के अंत तक लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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डीआई आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से 11 मई को औषधि निरीक्षक कार्यालय में 37 लाइसेंस की पत्रावली नवीनीकरण के लिए भेजी गई थी, लेकिन दवा व्यापारियों ने नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं की। सभी लाइसेंस का नवीनीकरण दिसंबर में होना था। यदि नवीनीकरण की प्रक्रिया जून के अंत तक पूरी नहीं की गई तो 37 लाइसेंस एक्ट के मुताबिक स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे। औषधि एवं कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार छह माह के भीतर ही लाइसेंस का रिन्यूवल कराना पड़ता है। डीआई आशुतोष मिश्रा ने बताया कि सभी दवा व्यापारियों की पत्रावली भी वापस भेज दी गई है। दवा व्यापारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें। अन्यथा की स्थिति में जून के अंत तक लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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