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पार्ट टाइम कर्मचारी को पेंशन देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
Updated Tue, 24 Jul 2018 01:21 AM IST
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अमरोहा। पार्ट टाइम कर्मचारी को पेंशन देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
गंगेश्वरी ब्लाक की रहरा पीएचसी पर तैनात डॉ. मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक वर्ष 1981 में रज्जो देवी को पार्ट टाइम दायी के रूप में मानदेय पर रखा गया था। दायी ने लखनऊ के लोक सेवा अधिकरण में प्रार्थनापत्र देकर दावा किया कि विभाग में ज्यादा समय तक काम करने के एवज में वरिष्ठता के आधार पर उसका चयन किया जाना चाहिए था। लोक सेवा अधिकरण ने फैसला सुनाते हुए दायी को नियमित करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलने वाला वेतनमान देने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी दायी को नियमित कर पेंशन देने के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दे दिए। स्वास्थ्य विभाग ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
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गंगेश्वरी ब्लाक की रहरा पीएचसी पर तैनात डॉ. मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक वर्ष 1981 में रज्जो देवी को पार्ट टाइम दायी के रूप में मानदेय पर रखा गया था। दायी ने लखनऊ के लोक सेवा अधिकरण में प्रार्थनापत्र देकर दावा किया कि विभाग में ज्यादा समय तक काम करने के एवज में वरिष्ठता के आधार पर उसका चयन किया जाना चाहिए था। लोक सेवा अधिकरण ने फैसला सुनाते हुए दायी को नियमित करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलने वाला वेतनमान देने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी दायी को नियमित कर पेंशन देने के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दे दिए। स्वास्थ्य विभाग ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
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