फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   सोलर पंप का लाभ देने के लिए नियमों में बदलाव

सोलर पंप का लाभ देने के लिए नियमों में बदलाव

Wed, 18 Jul 2018 11:25 PM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 11:25 PM IST
विज्ञापन
सोलर पंप का लाभ देने के लिए नियमों में बदलाव
बिजनौर। किसानों को सोलर पंप देने के लिए शासन ने नियमों को आसान किया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को औपचारिकताओं में होने वाली देरी का सामना नहीं करना होगा। उपकृषि निदेशक जेपी चौधरी के अनुसार शासन द्वारा सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। पहले यह नियम था कि किसान अपने आवेदन जमा करते थे। इसके बाद क्रमवार पहले आवेदन जमा करने वाले किसानों को विभाग द्वारा पत्र जारी कर सोलर पंप लेने की सहमति के बारे में पूछा जाता था। किसान के ना करने पर अगली श्रेणी बनाकर उन किसानों से सहमति के बारे में पूछा जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। सबसे आखिर में किसानों से कंपनी के नाम बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता था। लेकिन अब किसानों से डिमांड ड्राफ्ट पहले लेने की व्यवस्था की गई है। इससे विभाग का समय बर्बाद नहीं होगा और केवल पात्र किसान ही योजना के लिए आवेदन करेंगे। इच्छुक किसान अपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर विभाग में संपर्क करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed