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सुनील हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Tue, 31 Jul 2018 12:49 AM IST
Updated Tue, 31 Jul 2018 12:49 AM IST
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सुनील हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने सुनील हत्याकांड में मुख्य आरोपी भूदेव शर्मा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना रेहड़ के गांव मुहीउद्दीनपुर निवासी मेहरबान ने रिपोर्ट दर्ज कई थी कि 30 मई को उसका भाई सुनील कुमार खेत में बने बोरिंग पर रात करीब 10:30 बजे गया था। उसके साथ गांव का ही भूदेव भी था। 31 मई को जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने अपने भाई सुनील को चारपाई पर मृत पड़ा पाया। सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भूदेव शर्मा वहां पर नहीं मिला। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि भूदेव ने ही सुनील की हत्या की थी। कुलदीप का भी इस हत्याकांड में हाथ था। जिला जज ने मुख्य आरोपी भूदेव की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।


राष्ट्रीय लोक अदालत आठ सितंबर को
बिजनौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आठ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिलीप कुमार सचान के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम विभाग, बिजली, पानी आदि से संबंधित एवं वैवाहिक तथा लघु आपराधिक वादों, राजस्व एवं दिवानी आदि से संबंधित वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने वादकारियों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत के माध्यम से वादों के निपटारे का आह्वान किया है।
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