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पॉलिथिन बेचने वालो पर होगा जुर्माना और जेल
Updated Fri, 13 Jul 2018 01:44 AM IST
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अमरोहा। जनपद को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए गुरुवार को बैठक हुई। इसमें डीएम ने व्यापारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं पॉलीथिन बेचने वालों पर जुर्माना और एक साल जेल की बात कही।
गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम हेमंत कुमार ने कहा कि 15 जुलाई से जनपद में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि पॉलीथिन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। पॉलीथिन पर प्रतिबंध मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है। यदि 15 जुलाई के बाद मोटी, पतली पन्नी, थर्माकोल, प्लास्टिक ग्लास बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए व्यापारी, फल और सब्जी विक्रेता और अन्य दुकानदार सामान देने के लिए कपड़े के थैले, पेपर के बैग प्रयोग करें। खरीददार स्वयं बैग लेकर आएं। कहा कि व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में एक बड़ा बोर्ड लगाकर लोगों को बैग लाने के लिए जागरूक करें। पहली बार पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये जुर्माना होगा। यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है तो एक हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की जेल होगी। वहीं संगठनों से जागरूकता रैली के आयोजन की अपील की। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में पॉलीथिन प्रतिबन्ध और इसके उपयोग से होने वाली पर्यावरण जैसे हानियों से संबंधित स्लोगन, चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वंश बहादुर, एसपी सुधीर कुमार सिंह, एसडीएम सुखबीर सिंह, एलडीएम प्रशान्त कुमार सहित अन्य अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे।
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गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम हेमंत कुमार ने कहा कि 15 जुलाई से जनपद में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि पॉलीथिन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। पॉलीथिन पर प्रतिबंध मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है। यदि 15 जुलाई के बाद मोटी, पतली पन्नी, थर्माकोल, प्लास्टिक ग्लास बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए व्यापारी, फल और सब्जी विक्रेता और अन्य दुकानदार सामान देने के लिए कपड़े के थैले, पेपर के बैग प्रयोग करें। खरीददार स्वयं बैग लेकर आएं। कहा कि व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में एक बड़ा बोर्ड लगाकर लोगों को बैग लाने के लिए जागरूक करें। पहली बार पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये जुर्माना होगा। यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है तो एक हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की जेल होगी। वहीं संगठनों से जागरूकता रैली के आयोजन की अपील की। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में पॉलीथिन प्रतिबन्ध और इसके उपयोग से होने वाली पर्यावरण जैसे हानियों से संबंधित स्लोगन, चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वंश बहादुर, एसपी सुधीर कुमार सिंह, एसडीएम सुखबीर सिंह, एलडीएम प्रशान्त कुमार सहित अन्य अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे।
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