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अब जिले की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे 120 स्कूली वाहन

Tue, 21 Jan 2020 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 11:24 PM IST
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120 school vehicles are unfit, will not be operational
अनफिट हैं 120 स्कूल वाहन, नहीं होगा संचालन
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बिजनौर। जिले में 120 स्कूल वाहन अनफिट हैं और डीजल वाहन के निर्धारित 10 साल वाले नियम का पालन नहीं करते हैं। इन वाहनों का संचालन जिले में नहीं हो सकेगा। एआरटीओ ने वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे हैं। चेतावनी दी है कि वाहनों का संचालन किया, तो सीज कर दिए जाएंगे।
नई मोटरयान नियमावली के अंतर्गत दस साल पुराने डीजल इंजन नहीं चलाए जा सकते हैं। अफसरों के अनुसार फिटनेस जांच में करीब 120 वाहन अनफिट मिले हैं। इनकी निर्धारित आयु पूरी होने के साथ-साथ अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, इंजन की हालत, सिटिंग प्लान आदि की शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। इसके बाद इनकी जांच कराई गई। ऐसे वाहनों को चिह्नित कर वाहन मालिकाें और स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद इनके रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिए गए। एआरटीओ ने बताया कि चोरी छिपे किसी ने इन 120 वाहनों का संचालन करने की कोशिश की तो संबंधित वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। शेष वाहनों की जांच की जा रही है, जो भी इस दायरे में आएगा उनका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।
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- जिले में 825 स्कूल वाहन पंजीकृत
उप संभागीय परिवहन कार्यालय में करीब 825 स्कूल वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से लगभग 120 वाहनों की जांच में पता चला कि यह 10 साल पुराने हैं। इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है। मालूम चला है कि और भी काफी वाहन ऐसे हो सकते हैं, जो नियमों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस लिहाज से अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई का शिकंजा कस सकता है।
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वाहन मालिकों को जारी किए गए नोटिस
एआरटीओ प्रशासन प्रणव झा का कहना है कि शासनादेश के मुताबिक दस साल से अधिक आयु वाले स्कूल डीजल वाहन संचालित नहीं होने दिए जाएंगे। विभिन्न स्कूलों में संचालित वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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