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पूर्व विधायक रूचि वीरा की जमानत याचिका मंजूर
Updated Wed, 30 May 2018 12:48 AM IST
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बिजनौर। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जनसभा में अपने संस्थान के स्कूली बच्चों को ड्रेस सहित ले जाने के आरोपों से घिरीं पूर्व विधायक रूचि वीरा मंगलवार को सीजेएम न्यायालय में पेश हुईं। सीजेएम उदयवीर सिंह ने इस मामले में पूर्व विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया है।
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश कुमार मिश्र द्वारा दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि सपा प्रत्याशी रूचि वीरा द्वारा 22 फरवरी 2012 को नुमाइश ग्राउंड में दोपहर एक बजे केपीएस इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या व अध्यापिकाओं का सहारा लेकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को दबाव डालकर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की जनसभा में ले जाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उस समय वार्षिक परीक्षा चल रही थी। इसके बाद भी छात्राओं को सभा में लाइन लगाकर ले जाया गया। सीजेएम ने इस मामले में पूर्व विधायक की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए 20-20 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर रिहा कर दिया है।
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सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश कुमार मिश्र द्वारा दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि सपा प्रत्याशी रूचि वीरा द्वारा 22 फरवरी 2012 को नुमाइश ग्राउंड में दोपहर एक बजे केपीएस इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या व अध्यापिकाओं का सहारा लेकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को दबाव डालकर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की जनसभा में ले जाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उस समय वार्षिक परीक्षा चल रही थी। इसके बाद भी छात्राओं को सभा में लाइन लगाकर ले जाया गया। सीजेएम ने इस मामले में पूर्व विधायक की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए 20-20 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर रिहा कर दिया है।
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