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ग्राम समाज की भूमि को कब्जेदारों से कराया जाएगा कब्जामुक्त
Updated Sat, 04 Nov 2017 12:54 AM IST
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ग्राम समाज की भूमि जल्द होगी कब्जामुक्त
धामपुर(बिजनौर)। जल्द ही ग्राम समाज की भूमि पर दशकों से कब्जा जमाए बैठे कब्जेदारों पर शिकंजा कसा जाएगा। शासन के आदेश पर राजस्व विभाग ने भूमि को कब्जामुक्त कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेखपालों को भूमि चिह्नित कर खाली कराने का आदेश दिया गया है। जो कब्जेदार भूमि को खाली करने में आनाकानी करेगा, उसके खिलाफ राजस्व अधिनियम की धारा 64 में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी।
राजस्व विभाग ने शासन के आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की भूमि की सूची तैयार कर ली है। राजस्व विभाग ने सूची में ऐसी ग्राम समाज की भूमि को शामिल किया है जिन पर दशकों से कब्जेदारों का जबरन कब्जा है। ग्राम समाज की भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनमें बंजर, परती, चारागाह, नाली, धर्मस्थल, नदी आदि की जमीन शामिल हैं। इस तरह की जमीनों को खाली कराकर सरकार पशुओं के चराने योग्य बनाने में लगी है।
प्रत्येक ग्राम पंचायत की सूची बनाकर लेखपालों को दे दी गई है। ऐसी भूमि के चिह्नित का कार्य भी शुरू हो गया है। कब्जेदार को राजस्व विभाग की ओर से एक बार जमीन खाली करने की हिदायत दी जाएगी। यदि वह निश्चित समय में भूमि को खाली कर देता है तो ठीक है, वरना ऐसे कब्जेदारों के खिलाफ धारा 64 में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उधर, तहसीलदार देेवेंद्र पांडेय का कहना है कि राजस्व कर्मचारियों को भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम समाज की भूमि को जल्द कब्जेदारों से मुक्त कराया जाएगा।
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धामपुर(बिजनौर)। जल्द ही ग्राम समाज की भूमि पर दशकों से कब्जा जमाए बैठे कब्जेदारों पर शिकंजा कसा जाएगा। शासन के आदेश पर राजस्व विभाग ने भूमि को कब्जामुक्त कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेखपालों को भूमि चिह्नित कर खाली कराने का आदेश दिया गया है। जो कब्जेदार भूमि को खाली करने में आनाकानी करेगा, उसके खिलाफ राजस्व अधिनियम की धारा 64 में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी।
राजस्व विभाग ने शासन के आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की भूमि की सूची तैयार कर ली है। राजस्व विभाग ने सूची में ऐसी ग्राम समाज की भूमि को शामिल किया है जिन पर दशकों से कब्जेदारों का जबरन कब्जा है। ग्राम समाज की भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनमें बंजर, परती, चारागाह, नाली, धर्मस्थल, नदी आदि की जमीन शामिल हैं। इस तरह की जमीनों को खाली कराकर सरकार पशुओं के चराने योग्य बनाने में लगी है।
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प्रत्येक ग्राम पंचायत की सूची बनाकर लेखपालों को दे दी गई है। ऐसी भूमि के चिह्नित का कार्य भी शुरू हो गया है। कब्जेदार को राजस्व विभाग की ओर से एक बार जमीन खाली करने की हिदायत दी जाएगी। यदि वह निश्चित समय में भूमि को खाली कर देता है तो ठीक है, वरना ऐसे कब्जेदारों के खिलाफ धारा 64 में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उधर, तहसीलदार देेवेंद्र पांडेय का कहना है कि राजस्व कर्मचारियों को भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम समाज की भूमि को जल्द कब्जेदारों से मुक्त कराया जाएगा।
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