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Bhadohi News: पहले दिन मारपीट और दहेज हत्या का मुकदमा
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ज्ञानपुर। लोगों तक त्वरित न्याय पहुंचाने की दिशा में आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलावों के बाद सोमवार को पहले दिन कुछ दो मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा दुर्गागंज थाने में मारपीट के मामले में दर्ज किया गया। जिसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं दूसरा मुकदमा औराई कोतवाली में दहेज हत्या के मामले में हुआ।
भारत सरकार ने लोगों को त्वरित और पारदर्शी न्याय पहुंचाने के लिए एक जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय सहिता सोमवार से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। नए कानूनों के आधार पर जहां पुलिसिया कार्यप्रणाली बदलेगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिल सकेगा। अमर उजाला ने पहले दिन जनपद के दस थानों की पड़ताल की और यह जानने का प्रयास किया कि नए कानूनों को लेकर जिले में पहले दिन किस थाने में कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को पहला मुकदमा जिले के दुर्गागंज थाने में दर्ज किया गया।
प्रभारी निरीक्षक के अनुसार राजेश सरोज ने बताया कि थाने में नए कानूनों के तहत पहला मामला मारपीट का दर्ज किया गया है। धारा 170, 126, 135 बीएनएसएस एक्ट के तहत विनोद कुमार, शशेन्द्र पाल और जितेन्द्र कुमार पाल निवासी रामनगर, दुर्गागंज को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह औराई प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि नए कानून के तहत औराई कोतवाली में पहले दिन दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ। जिसमें घोसिया में फंदे से लटकर जान देने वाली मृतका मुस्कान की मां अल्लू बेगम की तहरीर पर ससुर सास ननंद और पति के खिलाफ धारा 85, 80, (2) डीएनएसएस (3/4) डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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भारत सरकार ने लोगों को त्वरित और पारदर्शी न्याय पहुंचाने के लिए एक जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय सहिता सोमवार से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। नए कानूनों के आधार पर जहां पुलिसिया कार्यप्रणाली बदलेगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिल सकेगा। अमर उजाला ने पहले दिन जनपद के दस थानों की पड़ताल की और यह जानने का प्रयास किया कि नए कानूनों को लेकर जिले में पहले दिन किस थाने में कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को पहला मुकदमा जिले के दुर्गागंज थाने में दर्ज किया गया।
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प्रभारी निरीक्षक के अनुसार राजेश सरोज ने बताया कि थाने में नए कानूनों के तहत पहला मामला मारपीट का दर्ज किया गया है। धारा 170, 126, 135 बीएनएसएस एक्ट के तहत विनोद कुमार, शशेन्द्र पाल और जितेन्द्र कुमार पाल निवासी रामनगर, दुर्गागंज को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह औराई प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि नए कानून के तहत औराई कोतवाली में पहले दिन दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ। जिसमें घोसिया में फंदे से लटकर जान देने वाली मृतका मुस्कान की मां अल्लू बेगम की तहरीर पर ससुर सास ननंद और पति के खिलाफ धारा 85, 80, (2) डीएनएसएस (3/4) डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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