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Bhadohi News: गंभीर चोट पहुंचाने के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
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विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने गंभीर चोट पहुंचाने और छेड़खानी के तीन दोषियों को तीन-तीन साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। दो साल पूर्व के मुकदमें में कोर्ट ने यह निर्णय दिया।
अभियोजन के मुताबिक दुर्गागंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी कि पुरानी रंजिश को लेकर 10 जून 2022 को शाम पांच बजे उसके घर में घुसकर पिंटू उर्फ सुभाष, रत्नेश और शिव प्रसाद ने उसकी 16 साल की बेटी से अश्लील हरकत की। शोरगुल होने पर जब परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो तीनों धारदार हथियार से हमला किए।
पुलिस ने मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद एक मुकदमे में एक-एक साल का कारावास और एक-एक हजार अर्थदंड तथा दूसरे मुकदमे में तीन वर्ष का कारावास और चार-चार हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक दुर्गागंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी कि पुरानी रंजिश को लेकर 10 जून 2022 को शाम पांच बजे उसके घर में घुसकर पिंटू उर्फ सुभाष, रत्नेश और शिव प्रसाद ने उसकी 16 साल की बेटी से अश्लील हरकत की। शोरगुल होने पर जब परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो तीनों धारदार हथियार से हमला किए।
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पुलिस ने मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद एक मुकदमे में एक-एक साल का कारावास और एक-एक हजार अर्थदंड तथा दूसरे मुकदमे में तीन वर्ष का कारावास और चार-चार हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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