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Bhadohi News: नाबालिग से छेड़खानी में दो को तीन साल का कारावास

Sun, 21 Jan 2024 01:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jan 2024 01:02 AM IST
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Three years imprisonment to two for molesting a minor
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के दो दोषियों को तीन-तीन साल कारावास एवं सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। तीन साल पूर्व औराई के एक गांव में हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन के मुताबिक आठ अगस्त 2020 को नाबालिग के पिता ने औराई कोतवाली में तहरीर दिया कि उसकी बेटी के साथ दो लोगों ने छेड़खानी की। पुलिस ने दलित उत्पीड़न एवं छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्ष के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वरनाथ पांडेय की पैरवी से कोर्ट ने दोनों को छेड़खानी का दोषी माना। न्यायाधीश श्रीमती मधु डोगरा ने दोषी पिंटू बिंद और दिनेश पटेल निवासी नारायणपुर को तीन-तीन साल कारावास और सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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