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Bhadohi News: घर में घुसकर मारपीट के दोषी दंपती को तीन साल की कैद

Fri, 12 Jul 2024 02:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 02:27 AM IST
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Three years imprisonment to couple found guilty of breaking into house and assault
ज्ञानपुर। अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत ने बृहस्पतिवार को घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी करने के दोषी पति-पत्नी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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घटना के मुताबिक गोपीगंज कोतवाली के हीराचक डेहरिया निवासी धनेश कुमार बिंद ने 13 जुलाई 2017 को आरोप लगाया था कि बच्चों के विवाद को लेकर उसके पड़ोसी अमित श्रीवास्तव व उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव ने उनके घर में घुसकर गाली देते हुए मारपीट की। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और खून जमा हो गया। दोनों ने उसकी पत्नी के कपड़े फाड़ दिये और उसे मारा पीटा। जिसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका ईलाज कबीरचौरा वाराणसी में कराया गया। पुलिस द्वारा मामले में आईपीसी की धारा 308, 323, 336, 504, 506, 354बी, 452 के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 15 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। जहां से सत्र न्यायायल के लिए मुकदमे को लगभग 20 माह बाद मुकदमा परीक्षण के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय में भेजा जा सका। जहां सुनवाई करते हुए गवाहों के बयानात दर्ज किए गए और दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश लोकेश कुमार की अदालत ने आरोपी पति-पत्नी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारवास और 12-12 का अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने किया।
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