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तीन मिलावटखोरों पर 90 हजार जुर्माना

Sat, 13 Aug 2016 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही Updated Sat, 13 Aug 2016 01:34 AM IST
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खाद्य सामग्री के नमूने जांच में फेल होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी (एडीएम) कोर्ट ने 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापेमारी कर नमूने          जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा था। जांच में नमूने गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे।  
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन महकमे ने गोपीगंज नगर के मिठाई व्यवसायी मुकेश मौर्य की दूकान से जनवरी मेें बर्फी का नमूना लिया था। जबकि औराई के मिठाई विक्रेता विवेक सिंह की दूकान से पेड़े का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। 
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वाराणसी जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के देनीपुर निवासी ज्ञानंजय गुप्ता के खोवे का नमूना जांच के लिए भेजा था। ज्ञानंजय जिले की मिठाई की दूकानों पर खोवा की आपूर्ति करता है। बर्फी का नमूना फेल होने पर मुकेश मौर्य पर 25 हजार, पेड़े का नमूना फेल होने पर विवेक सिंह पर 15 हजार और खोवे का नमूना फेल होने पर ज्ञानंजय पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। 
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उधर इस संबंध में जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी मंजुला सिंह ने बताया कि नमूना फेल होने की रिपोर्ट जुलाई में आई है। 16 जुलाई को जुर्माना लगाया गया है। 
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