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हाईकोर्ट नेे पूछा, क्यों नहीं दे रहे मुआवजा

Tue, 18 Aug 2015 02:38 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, भदोही
ब्यूरो/ अमर उजाला, भदोही Updated Tue, 18 Aug 2015 02:38 AM IST
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The High Court asked the umbrella body, why are not compensated
किसानों, व्यापारियों को बिना मुआवजा दिए बाबतपुर-भदोही फोरलेन सड़क निर्माण करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। वेदमनपुर, रोटहां निवासी महफूज आलम अंसारी समेत 34 लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर दो सदस्यीय पीठ ने निर्माण कार्य स्थगित कर मुआवजा न देने का कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क निर्माण कार्य रुक गया है। तीन सप्ताह के अंदर शासन से जवाब मिलने पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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मालूम हो कि बिना मुआवजा और सहमति के निर्माण कार्य कराने पर किसानों, व्यापारियों ने जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें विभाग ने उनकी सहमति का हवाला दिया था। जबकि किसानों का कहना था कि उन्होंने बिना मुआवजा के निर्माण के लिए सहमति नहीं दी। आरोप है कि विभाग जबर्दस्ती निर्माण कार्य कर रहा है। आरटीआई जवाब से सहमत न होकर अधिवक्ता अखिलेश तिवारी के जरिए 13 अगस्त को न्यायमूर्ति राकेश तिवारी, विवेक कुमार बिड़ला की पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी। पीठ ने शासन से जवाब मांगने के साथ मामला निस्तारित होने तक सड़क निर्माण कार्य ठप रखने का आदेश दिया है। इससे अब तक छह किमी तक बन चुकी सड़क का निर्माण कार्य ठप हो गया है। इसके पूर्व, शिवशंकर दुबे समेत 19 लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था। जिस पर चौरी बाजार, लक्षापुर, कंधिया, धनापुर तक तीन किमी कार्य रुक गया था। नए आदेश के बाद अब समालकोट, कोल्हण, वेदमनपुर, बरदहां तक तीन किमी फोरलेन निर्माण कार्य ठप हो गया है।
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