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यौनशोषण के आरोपी चिकित्सक की जमानत खारिज

Tue, 09 Nov 2021 06:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Nov 2021 06:24 PM IST
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The bail of the doctor accused of sexual abuse rejected
ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पाक्सो प्रथम की अदालत ने नाबालिग को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने यौन शोषण के आरोपी चिकित्सक की जमानत याचिका खारिज कर दी। घटना के मुताबिक, भदोही नगर की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी 12 साल की बेटी को पड़ोस में एक प्रतिष्ठित अस्पताल का चिकित्सक ट्यूशन पढ़ाने और किताब देने के बहाने बुलाता था। वह बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। उसकी बेटी डरवश नहीं बताती, लेकिन वहां जाने से इंकार करती थी। 28 सितंबर 2021 को उसकी बेटी बाजार से लौट रही थी कि आरोपी किताब के बहाने रोककर यौन शोषण करने लगा। उसने मुझे बताया तो पता करने की कोशिश की। उसी दौरान गांव के एक लड़ने ने अश्लील वायरल वीडियो को दिखाया। बेटी से पूछने पर उसने बताया कि सालों से अंकल ऐसा करते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें अवयस्क पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया था कि वह अपनी मौसी के चश्मे को सही कराने के लिए चिकित्सक के पास गई थी। उसी के बाद से ही चिकित्सक उससे ऐसी हरकत करता आ रहा है। आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सभाजीत यादव की अदालत ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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