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Bhadohi News: डीघ ब्लॉक प्रमुख के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Sun, 19 May 2024 09:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 May 2024 09:32 PM IST
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Supreme Court bans the bail of Degh block chief
ज्ञानपुर। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र के भतीजे एवं डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वाराणसी की दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने बीते दिनों जमानत स्वीकार किया था।
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जैतपुरा निवासी युवती ने साल 2020 में विजय मिश्रा, व अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा गोपीगंज थाना में दर्ज कराया था। जिसमें वे गिरफ्तार हुए थे। पीड़िता ने 13 सितंबर 2021 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा, भतीजे सतीश मिश्रा, मनीष मिश्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़ और लूटपाट का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त मुकदमें के बाद ही डीघ के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस समय वे बरेली जेल में बंद है। इस मामले में बीते दिनों हाईकोर्ट ने डीघ ब्लॉक प्रमुख को सशर्त जमानत दी थी। जिसके बाद पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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