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Bhadohi News: राज्य सूचना आयोग ने एसपी के जन सूचना अधिकारी को किया तलब
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ज्ञानपुर। राज्य सूचना आयोग ने पुलिस अधीक्षक के जन सूचना अधिकारी को तलब किया है। अराजक तत्वों द्वारा फर्जी सूचना देकर डायल 112 का दुरुपयोग किए जाने के मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने विभूति नारायण दुबे से सूचना मांगी थी।
उन्होंने 112 पर फर्जी नाम दर्ज कराकर बदनाम करने की मंशा से पीआरवी पुलिस को परेशान करने व फर्जी हस्ताक्षर कर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र पूर्व में दिया था। राज्य सूचना आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक के जन सूचना अधिकारी को 18 फरवरी को आयोग की अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि अराजकतत्वों की ओर से उनका नाम फर्जी ढंग से दर्ज कराकर छह नवंबर व 12 दिसंबर 2020 को पीआरवी डायल 112 पर विवाद की झूठी सूचना देकर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया गया।
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इसी तरह 11 मार्च 2023 को विवाद पैदा करने के उद्देश्य से शिकायती पत्र पर उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जिलाधिकारी को दिया गया। इस संबंध में उनकी ओर से छह नवंबर, 23 दिसंबर 2020 व 11 मार्च 2023 को पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी व प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को नामजद शिकायती पत्र देकर अराजकतत्वों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी।
शिकायती पत्रों पर कार्रवाई की जानकारी को 10 अप्रैल 2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रथम अपील के बावजूद सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग में 10 जुलाई 2024 को अपील दाखिल किया।
मामले को गंभीरता से लेकर सुनवाई के दो दिन पूर्व लिखित कथन प्रस्तुत कर सूचना की प्रति को आवेदक को उपलब्ध कराकर आयोग की अदालत कक्ष संख्या नौ में 18 फरवरी को एसपी के जन सूचना अधिकारी को उपस्थित होने का राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है। संवाद
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उन्होंने 112 पर फर्जी नाम दर्ज कराकर बदनाम करने की मंशा से पीआरवी पुलिस को परेशान करने व फर्जी हस्ताक्षर कर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र पूर्व में दिया था। राज्य सूचना आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक के जन सूचना अधिकारी को 18 फरवरी को आयोग की अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि अराजकतत्वों की ओर से उनका नाम फर्जी ढंग से दर्ज कराकर छह नवंबर व 12 दिसंबर 2020 को पीआरवी डायल 112 पर विवाद की झूठी सूचना देकर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया गया।
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इसी तरह 11 मार्च 2023 को विवाद पैदा करने के उद्देश्य से शिकायती पत्र पर उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जिलाधिकारी को दिया गया। इस संबंध में उनकी ओर से छह नवंबर, 23 दिसंबर 2020 व 11 मार्च 2023 को पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी व प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को नामजद शिकायती पत्र देकर अराजकतत्वों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी।
शिकायती पत्रों पर कार्रवाई की जानकारी को 10 अप्रैल 2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रथम अपील के बावजूद सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग में 10 जुलाई 2024 को अपील दाखिल किया।
मामले को गंभीरता से लेकर सुनवाई के दो दिन पूर्व लिखित कथन प्रस्तुत कर सूचना की प्रति को आवेदक को उपलब्ध कराकर आयोग की अदालत कक्ष संख्या नौ में 18 फरवरी को एसपी के जन सूचना अधिकारी को उपस्थित होने का राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है। संवाद