फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Seven sentenced to three years imprisonment for deadly attack

Bhadohi News: जानलेवा हमले में सात को तीन-तीन साल कारावास

Sat, 20 Jan 2024 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jan 2024 01:00 AM IST
विज्ञापन
Seven sentenced to three years imprisonment for deadly attack
ज्ञानपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलोज चंद्रा की अदालत ने जानलेवा हमले के सात दोषियों को तीन-तीन साल कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। करीब एक दशक पूर्व के मुकदमें में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक दिसंबर 2012 में कोइरौना के हरिरामपुर गांव निवासी रामआसरे खड़ंजे पर बाजरा रखा था। हटाने के विवाद को लेकर दो पक्षों के मारपीट हो गई। इसमें पुलिस ने रामआसरे, संदीप कुमार, श्याम कुमार और लाल साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों दोषियों को तीन-तीन साल कारावास एवं नौ-नौ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी तरह उसी मुकदमें में दूसरे पक्ष के लाल बहादुर, जैनेंद्र कुमार और मंजू लाल को भी जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए कोर्ट ने तीन-तीन साल कारावास और 38-38 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed