फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Revised news-

संशोधित खबर-

Thu, 01 Sep 2022 10:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Sep 2022 10:48 PM IST
विज्ञापन
Revised news-
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) की अदालत ने ऊंज थाना क्षेत्र के गोधना गांव में वर्ष 2008 में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा सुनाई। तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तथ्यों के मुताबिक, ऊंज थाना क्षेत्र के गोधना गांव निवासी वादी मुकदमा रामजियावन ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह अक्तूबर 2008 को दो बजे दिन में भाई कुएं की पश्चिम भूमि पर नाली खोद रहे थे। इसी दौरान वकील, करिया, सरस्वती आदि एकराय होकर भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अश्वनी मिश्रा ने गवाहों को प्रस्तुत किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने आरोपी वकील, करिया, सरस्वती देवी को घटना का कसूरवार पाते हुए पांच-पांच वर्ष का कारावास, पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed