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Bhadohi News: 15 साल पुराने भुगतान मामले में दो कालीन कंपनियों के खिलाफ आरसी

Tue, 08 Oct 2024 01:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Oct 2024 01:52 AM IST
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RC against two carpet companies in 15 year old payment case
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सोमवार को 2009 में हुए फैसले को लेकर अब तक पीड़ित को धनराशि न मिलने पर दो कालीन शिपिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ आरसी जारी की। डीएम भदोही को लिखे पत्र में आयोग ने तहसीलदार के माध्यम से 15 अक्तूबर तक धनराशि वसूलने को कहा। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि भदोही के रामापुर, लालानगर के पाल ओरिएटंल रग्स के प्रोपराइटर रमाशंकर पाल ने 2000 में आयोग में वाद दाखिल कर एटीएम शिपिंग ट्रेंड एंड ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. बलरामा ब्रांदा मुंबई और एटीएम शिपिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट स्टेशन रोड भदोही निर्यात भवन बीडा के खिलाफ शिकायत की। बताया कि वह गलीचे के निर्माण और निर्यात करते हैं। गलीचों को विदेश भेजने के लिए उन्होंने दोनों को माल भेजा, लेकिन वह नहीं पहुंचा। इसके बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि इनका पोत न्यूयार्क के अटलांटा जाते समय मार्ग भटक गया। आरोप लगाया कि दोनों के साथ पोतयान संचालक का समझौता होने के बाद उन्होंने माल हड़प लिया। आयोग ने दोनों को नोटिस जारी की, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस पर आयोग ने फैसला देते हुए 2.18 लाख के गलीचे के साथ बैंक का 25 हजार और व्यापारिक हानि के लिए एक लाख रुपये के साथ कुल 3.43 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया, लेकिन दोनों ने कोई धनराशि नहीं दी। आयोग ने फैसले के 15 साल बाद आरसी नोटिस जारी की। आयोग ने डीएम से पत्र लिखकर तहसीलदार के माध्यम से वसूली कराने की बात कही।
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