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Bhadohi News: बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, 26 से लागू होगा आदेश
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ज्ञानपुर। सड़क सुरक्षा में सुधार को लेकर पूरे प्रदेश में नो हेलमेट-नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पंपों पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। नई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए डीएम विशाल सिंह ने सोमवार को पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र भेजा है। इसको 26 जनवरी से प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। ऐसा न करने वालों पर सख्ती की जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए शासन गंभीर है। अधिकतर हादसों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की जान अधिक जाती है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा पखवारा और सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाता है।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से मोटर अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। शासन की सख्ती के बाद अब जिले में इसको कड़ाई से लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया।
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डीएम विशाल सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जाए। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा, जिसके चालक और सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। इसके अलावा पेट्रोल पंप परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया।
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सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए शासन गंभीर है। अधिकतर हादसों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की जान अधिक जाती है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा पखवारा और सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाता है।
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केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से मोटर अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। शासन की सख्ती के बाद अब जिले में इसको कड़ाई से लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया।
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डीएम विशाल सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जाए। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा, जिसके चालक और सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। इसके अलावा पेट्रोल पंप परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया।