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Bhadohi News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
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ज्ञानपुर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश कुमार मिश्र ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने दोषी की जमानत निरस्त कर दी। गोपीगंज कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 जुलाई 2024 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उनकी बेटी शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि उसे चूड़िहारी मोहाल गोपीगंज निवासी सौकत अली भगा ले गया है। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर अभियुक्त सौकत अली को गिरफ्तार किया। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र ने अभियुक्त सौकत अली को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया।
कोर्ट ने दोषी अभियुक्त की जमानत निरस्त करते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर अभियुक्त सौकत अली को गिरफ्तार किया। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र ने अभियुक्त सौकत अली को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया।
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कोर्ट ने दोषी अभियुक्त की जमानत निरस्त करते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।