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Bhadohi News: अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में घर बैठे करिए संशोधन
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ज्ञानपुर। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता गत हो गया है तो अब आपको परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे ही आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। यह सुविधा अभी सिर्फ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। अभी तक यह प्रक्रिया मैनुअल होती रही है। अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है।
परिवहन विभाग की ओर से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और वाहन स्थानांतरण जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसके तीन महीने बाद स्थाई लाइसेंस बनता है। कई बार किसी न किसी कारणवश लर्निंग लाइसेंस बनवाने के दौरान नाम, पता गलत दर्ज हो जाता है। बाद में नाम-पता बदलवाने के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में नाम-पता संशोधन के लिए आवेदक परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in से संबंधित सेवा का लाभ ले सकते हैं। इससे आवेदकों का समय और धन दोनों बचेगा। विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। फिजिकल सत्यापन जैसी जटिलताओं से राहत मिलेगी।
ये है प्रक्रिया
वेबसाइट पर जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवा का विकल्प चुनें।
अपने राज्य का चयन करें।
लर्निंग लाइसेंस सेक्शन में जाएं।
नाम-पता संशोधन के विकल्प पर क्लिक करें।
आधार प्रमाणीकरण करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें।
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परिवहन विभाग की ओर से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और वाहन स्थानांतरण जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसके तीन महीने बाद स्थाई लाइसेंस बनता है। कई बार किसी न किसी कारणवश लर्निंग लाइसेंस बनवाने के दौरान नाम, पता गलत दर्ज हो जाता है। बाद में नाम-पता बदलवाने के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में नाम-पता संशोधन के लिए आवेदक परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in से संबंधित सेवा का लाभ ले सकते हैं। इससे आवेदकों का समय और धन दोनों बचेगा। विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। फिजिकल सत्यापन जैसी जटिलताओं से राहत मिलेगी।
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ये है प्रक्रिया
वेबसाइट पर जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवा का विकल्प चुनें।
अपने राज्य का चयन करें।
लर्निंग लाइसेंस सेक्शन में जाएं।
नाम-पता संशोधन के विकल्प पर क्लिक करें।
आधार प्रमाणीकरण करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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